प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना है। इससे पारंपरिक ईंधन (लकड़ी, गोबर, कोयला) के धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जाता है, महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
उज्ज्वला 2.0 के तहत योजना को और विस्तार दिया गया है। इसमें अतिरिक्त कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं, खासकर प्रवासी परिवारों के लिए। फरवरी 2026 तक योजना के तहत 10.57 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी हो चुके हैं।
योजना के लाभ
- मुफ्त एलपीजी कनेक्शन: सुरक्षा जमा (सिक्योरिटी डिपॉजिट), इंस्टॉलेशन चार्ज और रेगुलेटर-पाइपलाइन सहित पूरा सेट मुफ्त।
- मुफ्त स्टोव और पहला रिफिल: गैस चूल्हा (हॉट प्लेट) और पहला सिलिंडर रिफिल भी मुफ्त मिलता है।
- सब्सिडी: उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलो सिलिंडर ₹300 की सब्सिडी (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए) मिलती है। यह DBTL (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है। 5 किलो सिलिंडर के लिए आनुपातिक सब्सिडी। प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल पर सब्सिडी लागू।
- स्वास्थ्य और समय की बचत: धुएं से मुक्ति, महिलाओं का समय बचता है।
लाभ किन-किन लोगों को मिलेगा? (योग्यता)
योजना का लाभ केवल वयस्क महिला (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) को ही मिल सकता है। मुख्य शर्तें:
- आवेदक महिला 18 वर्ष से अधिक की हो।
- परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन (किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी – IOC, BPCL, HPCL) न हो।
- परिवार गरीब परिवार की श्रेणी में आए। यह Deprivation Declaration (14-पॉइंट घोषणा) पर आधारित है। पुरानी श्रेणियां (SC/ST, PMAY-G, AAY आदि) अब मुख्य रूप से इसी घोषणा से कवर होती हैं।
- कनेक्शन केवल महिला के नाम पर ही जारी होगा। पुरुष या नाबालिग महिला के नाम पर कनेक्शन नहीं मिलता।
- प्रवासी परिवार भी आवेदन कर सकते हैं (Annexure-I सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ)।
नोट: यदि परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- KYC/आवेदन फॉर्म (मानक फॉर्म, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर के साथ)।
- आवेदक का आधार कार्ड (Proof of Identity)।
- परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड (राशन कार्ड या परिवार संरचना दस्तावेज के अनुसार)।
- राशन कार्ड (राज्य द्वारा जारी) या परिवार संरचना प्रमाणित करने वाला कोई अन्य राज्य/केंद्र सरकार दस्तावेज। (प्रवासी के लिए Annexure-I सेल्फ डिक्लेरेशन)।
- Proof of Address: यदि आधार का पता वर्तमान पता से अलग है तो अतिरिक्त POA (जैसे वोटर आईडी, बिजली बिल आदि) या सेल्फ डिक्लेरेशन।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक के नाम का बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक (IFSC कोड सहित) – सब्सिडी ट्रांसफर के लिए जरूरी।
- Deprivation Declaration (गरीब परिवार घोषणा फॉर्म)।
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
महत्वपूर्ण: आधार सभी वयस्क सदस्यों का अनिवार्य है। आधार अपडेट/सही होना चाहिए। बायोमेट्रिक e-KYC वितरक द्वारा किया जाएगा।
फॉर्म कैसे भरें और आवेदन कैसे करें? (Application Process)
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। कोई फीस नहीं लगती (केवल राज्य स्टांप ड्यूटी यदि लागू हो)।
1. ऑफलाइन आवेदन (सबसे आसान)
- निकटतम एलपीजी वितरक (Indane / BharatGas / HP Gas) पर जाएं।
- KYC/आवेदन फॉर्म लें (या pmuy.gov.in से डाउनलोड करें)।
- फॉर्म में निम्नलिखित भरें:
- व्यक्तिगत विवरण (नाम, आयु, मोबाइल, आधार नंबर)।
- परिवार विवरण (सभी सदस्यों के नाम, आधार)।
- पता विवरण।
- बैंक विवरण (खाता नंबर, IFSC)।
- जाति श्रेणी (General/SC/ST – प्रमाण पत्र जरूरी नहीं)।
- Deprivation Declaration पर हस्ताक्षर।
- माइग्रेंट हैं तो Annexure-I भरें।
- सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें। वितरक बायोमेट्रिक e-KYC करेगा और प्री-इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन करेगा।
- रेफरेंस नंबर मिलेगा, स्टेटस चेक कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in पर जाएं।
- “New Ujjwala 2.0 Connection” या “Apply for New Connection” चुनें।
- ऑयल कंपनी (Indane/BharatGas/HP Gas) चुनें।
- राज्य, जिला और वितरक चुनें।
- मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें।
- माइग्रेंट स्टेटस चुनें (हां/नहीं)।
- परिवार विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक विवरण भरें।
- सिलिंडर प्रकार (14.2 kg या 5 kg) और ग्रामीण/शहरी चुनें।
- घोषणा पढ़कर टिक करें और सबमिट करें।
- रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। प्रिंट लें और दस्तावेजों के साथ निकटतम वितरक पर जाएं।
CSC सेंटर से भी मदद ली जा सकती है (₹20 शुल्क)।
स्टेटस चेक: वितरक से या टोल-फ्री नंबर 1800-266-6696 पर संपर्क करें।
महत्वपूर्ण टिप्स
- सभी जानकारी सही और पूर्ण भरें। गलत जानकारी पर कनेक्शन रद्द हो सकता है।
- सब्सिडी पाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक बार बायोमेट्रिक e-KYC जरूरी है।
- कनेक्शन जारी होने के बाद सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.pmuy.gov.in देखें या वितरक से संपर्क करें।
