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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025 – युवाओं को मिलेगा बिजनेस के लिए 25 लाख तक का लोन, ऐसे करे आवेदन

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नई-नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़े और उन्हें समय से एक अच्छा रोजगार मिल जाए। इसी को देखते हुए अब झारखंड सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, लाभ और विशेषता, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है

झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करवाने के उद्देश्य मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगार युवाओं को अपना व्यावसायिक खोलने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।

यदि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा ₹50000 तक का लोन लेता है, तो उसे किसी भी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इस योजना की खासियत की बात करें तो यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों को 4 लाख रुपए तक के लोन पर 40% तक की सब्सिडी देती है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2025 Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
योजना को शुरू कियाझारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यराज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनकी मदद करना
योजना से लाभार्थीराज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजनों
योजना की आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ और विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत युवा खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन देती है।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि कोई युवक ₹50000 तक का लोन लेता है, तो उसे किसी भी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • इस योजना के अंतर्गत ₹500000 तक के लोन पर 40% की सब्सिडी दी जाती है।
  • इस योजना का लाभ सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और महिलाओं को दिया जाता है।
  • इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवा नए-नए रोजगार पैदा कर सकते हैं, और खुद को आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला मूल रूप से झारखंड का निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आपने कम से कम 12वी की परीक्षा पास की होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा ओर 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए युवक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके लिए है

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखंड सरकार ने अपने राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शुरू किया है। इस योजना में सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन रोजगार स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Documents

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
  • रोजगार कार्यालय में पंजीकरण
  • रोजगार स्थापित करने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • राशन कार्ड प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Online Apply

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आपको अपना आवेदन करने के लिए इस योजना से जुड़े कार्यालय में जाना होगा।
  • कार्यालय में जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना होगा।
  • उसके बाद आपको इस आवेदन फार्म में अपनी सभी जानकारी और जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके बारे में सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदन फार्म में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर इस पर अपने हस्ताक्षर कर देने होंगे।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको इसमें अपने जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर देना होगा।
  • आवेदन की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस आवेदन फार्म को आपके कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • उसके बाद आपके आवेदन फार्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सभी सही पाई जाती है, तो आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लोन दे दिया जाएगा।

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