Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2025: केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों के लिए नई नई योजनाओं के संचालन करती रहती है। इन योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिलता है। इन सभी को देखते हुए और झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के किसानों को पशुओं के लिए आवास बनाने के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
दोस्तों अगर आप Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे साथ इस आर्टिकल में बने रहे। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है, उसके लाभ तथा विशेषता, इसे किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, ओर इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद आप बहुत आसानी से इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है
मुख्यमंत्री पशुधन योजना को झारखंड सरकार ने अपने राज्य के उन किसानों के लिए शुरू किया है। जिनके पशु बाहर खुले में रहते हैं, ऐसे किसानों को झारखंड सरकार पशुओं के आवास बढ़ाने पर उन्हें 90% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत झारखंड के किसान अपने लिए नए पशु भी कम लागत पर खरीद सकते हैं, इस पर भी उन्हें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
अगर झारखंड का किसान इस योजना के अंतर्गत कोई दूध देने वाला पशु खरीदना है तो उस किसान को खरीदे गए पशु की लागत पर 50% से लेकर 90% की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी जाति वर्ग के आधार पर दी जाएगी, अगर आप सामान्य जाति से संबंध रखते हैं, तो आपको केवल 50% की सब्सिडी मिलेगी।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना |
योजना को शुरू किया | झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | झारखंड में किसानों की आय में वृद्धि करना |
योजना से लाभार्थी | झारखंड के सभी किसान |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड में किसानों की आय को दोगुना करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दूध देने वाले पशु खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी ओर पशुओं के लिए आवास बनाने पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत किसानों को दूध देने वाले को खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है।
- किसान को दूध देने वाले पशु खरीदने पर 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी जाती है।
- अगर किसान अपने पशुओं के लिए आवास का निर्माण करता है, तो उसे पर सरकार 90% सब्सिडी देती है।
- इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने पशु को संक्रामक रोग से बचने के लिए 28.6 करोड रुपए पशुओं के टीके पर खर्च किए हैं।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने 660 करोड रुपए का बजट पेश किया है।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की पात्रता
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाला पशुपालक किसान होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान के पास पशुपालन के लिए जमीन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले को पशुओं का ज्ञान होना चाहिए।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किसके लिए है
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुधारू पशु खरीदने और पशुओं के लिए आवास बनाने पर सब्सिडी दी जाती है।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Documents
- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Online Apply
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के आवेदन फार्म पर डाउनलोड कर लेना होगा।
- आवेदन फार्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस आवेदन फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के आवेदन फार्म में आपको तीन पेज मिलेंगे।
- इन तीनों पेजों में आपको अपनी सभी जानकारी को सही-सही और ध्यान से भरना होगा।
- इस आवेदन फार्म में आपको अपना बैंक खाते की जानकारी और बताएंगे जगह पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- उसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के आवेदन फार्म में आपको अपने जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न कर देनी होगी।
- आवेदन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको इस आवेदन फार्म को अपने नजदीकी पशुधन विकास कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- उसके बाद कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी।
- जांच सही पाए जाने पर आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ दे दिया जाएगा।